प्रयागराज, अप्रैल 7 -- प्रयागराज संजोग मिश्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी (प्राथमिक स्तर) परीक्षा-2011 से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यही नहीं बेसिर-पैर का मुकदमा करने और हाईकोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए 6402 याचिकाकर्ताओं पर 100-100 रुपये (कुल 6,40,200 रुपये) का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चार अप्रैल के अपने फैसले में कहा है कि शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर निर्णय दे चुका है, इसलिए अब इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा मामला? याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि टीईटी-2011 परीक्षा में प्राप्त अंकों को नियुक्तियों के लिए मेरिट का आधार बनाया जाए। इसके अलावा, उन्होंने टीईटी परीक्षा की ओएमआर शीट्...