संतकबीरनगर, जुलाई 1 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद में एक मकान के तलघर में पानी न आने की गारंटी देकर वाटर प्रूफिंग कराने का सौदा ठेकेदार को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने मरम्मत व्यय में खर्च रुपए दो लाख 76 हजार नौ सौ रुपए 10% ब्याज के साथ 60 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के विधियानी गांव का है। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के विधियानी गांव निवासी धीरज राय ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने विधियानी में वर्ष 2018 में काफी मजबूती के साथ तलघर का निर्माण कराया। बावजूद इसके बरसात में नीचे से पानी भर जाता था। वर्ष 2020 में बेसमेंट में चारों तरफ टाइल...
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