नई दिल्ली। पीटीआई, अप्रैल 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यात्रियों के पुराने और निजी आभूषण, जिसमें यात्रा के दौरान उनके द्वारा पहनी गई ज्वेलरी भी शामिल है, को एयरपोर्ट पर अनावश्यक रूप से रोका न जाए और उन्हें परेशान न किया जाए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया। कस्टम विभाग ने पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत परामर्श किया जा रहा है और बैगेज नियमों में संशोधन के लिए कुछ और समय की जरूरत है। कोर्ट 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीमा शुल्क विभाग द्वारा भारत आने वाले भारतीय और विदेशी मूल के पर्यटकों के सामान को जब्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठा...