बगहा, मई 20 -- बेतिया, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला के मामले में न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की सुविधा प्राप्त किए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाना कांड के आईटो को महंगा पड़ सकता है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ईशा राज ने साठी थाना कांड संख्या 259/24 में कांड के आईओ दारोगा अमरजीत कुमार से कारण पृच्छा की मांग करते हुए जानना चाहा है कि अभियुक्तों के द्वारा उन्हें जमानत प्राप्त होने की जानकारी देने तथा नेट पर जमानत आदेश उपलब्ध होने के बावजूद किन परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कराया गया। न्यायिक दंडाधिकारी ईशा राज ने सुनवाई करते हुए इसे कांड के आईओ की लापरवाही एवं मनमानी का मामला माना है।
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