संतकबीरनगर, अगस्त 21 -- संतकबीरनगर। राहुल राय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन न करना जेलर पर भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने जेलर को 26 अगस्त को तलब किया है। हाईकोर्ट ने जमानत दिए जाने के बाद भी बंदी को रिहा न करने के प्रकरण में जेलर को शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए रिहा न करने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा करने का पुनः आदेश दिया। प्रकरण दुष्कर्म के एक दोषसिद्ध बंदी का है। आरोपी के हाईकोर्ट के अधिवक्ता अखिल कुमार सिंह ने बताया कि मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में आरोपी जितेंद्र के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट व एससीएसटी का अभियोग वर्ष 2016 में पंजीकृत हुआ था। विचारण के दौरान जिले की पाक्सो कोर्ट ने 24 अगस्त 2024 को आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए 12 वर्...