नई दिल्ली, दिसम्बर 8 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को बेल्जियम के नागरिक विम एवर्ट के. लॉवार्ट की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता एग्जिट वीजा मांग रहा है। लॉवार्ट के खिलाफ वर्ष 2023 में लद्दाख में कथित तौर पर भूख हड़ताल में शामिल होने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनका वीजा पहले ही समाप्त हो चुका है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केन्द्र सरकार को याचिकाकर्ता के एग्जिट वीजा की याचिका पर विचार करने को कहा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता लॉवार्ट को पहले ही जमानत मिल चुकी है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक नहीं है सिवाय इसके कि उसने वर्ष 2023 को भूख हड़ताल की थी। हालांकि पुलिस के अनुसार जांच पूरी नहीं हुई है। इस बीच पीठ इस बात पर सहमत हुआ कि याचिकाक...