नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- बेल्जियम की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा नहीं है और उसे भारत भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट का यह फैसला 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले से जुड़े मामले में भारत की एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अदालत ने अप्रैल में बेल्जियम अधिकारियों द्वारा की गई चोकसी की गिरफ्तारी को भी वैध ठहराया, जिससे भारत को उसे वापस लाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। अदालत ने कहा कि मेहुल चोकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं बल्कि एक विदेशी नागरिक है और उस पर लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि उसके प्रत्यर्पण को उचित ठहराया जा सकता है। भारत द्वारा लगाए गए आरोप धोखा...