नैनीताल, मार्च 8 -- नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के दो हजार रिक्त पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने शुक्रवार को यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना परिणाम घोषित न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 25 मार्च को होगी। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई थी। इसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह ने दायर की है। याचिका में उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के दो ...