गुड़गांव, नवम्बर 4 -- गुरुग्राम। रोजगार विभाग हरियाणा ने शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों से नवंबर महीने में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक के पास जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होने के साथ ही 01 नवंबर 2025 को तीन वर्ष पुराना पंजीकरण होना आवश्यक है। पात्र लाभार्थी अपने आवेदन 30 नवंबर तक http://hrex.gov.in पर कर सकते हैं। प्रार्थी की लिस्ट योग्यता रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2025 तक अपडेट हुए 3 साल होने चाहिए। विवाहित महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जाएगा। आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 03 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिहायशी व कॉमर्शियल सम्पत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 2 हेक्ट...