प्रयागराज, मई 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चेतगंज थानाक्षेत्र स्थित बेनिया शॉपिंग कॉम्पलेक्स के दुकानदारों द्वारा लगातार किराया जमा करते रहने की दशा में उनके खिलाफ जब्ती सहित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जो भी किराया जमा होगा, वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। साथ ही राज्य सरकार व नगर निगम वाराणसी से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने खालिद नसीर व छह अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि इससे पहले अप्रैल 2024 से सभी दुकानों का किराया जिलाधिकारी के सर्किल रेट से बढ़ाया गया था जबकि पांच साल बाद ही किराया बढ़ाने का करार है। इसके बाद नगर निगम ने किराया में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है।...
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