कानपुर, दिसम्बर 6 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बेटे के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज-14 की कोर्ट ने दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। सजा दिलाने में सबसे अहम गवाह आरोपी का बेटा रहा। उसने कोर्ट को पूरा घटनाक्रम बताया। बर्रा थाने में वादी ऋषि कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि उसकी बड़ी बहन प्रीति सिंह की शादी घटना से 2003 में बर्रा के पिपौरी गांव निवासी अर्जुन सिंह के साथ हुई थी। उनका 15 साल का बेटा ईशू सिंह है। जीजा अर्जुन अक्सर शराब के नशे में धुत होकर घर आता था और बहन के साथ मारपीट करता था। छह अगस्त 2021 को नशे में धुत अर्जुन ने उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। भांजे ईशू की जानकारी पर वह मौके पर पहुंचे तो शव कमरे में पड़ा हुआ था। पुलिस ने अर्जुन को जेल ...