नई दिल्ली, जुलाई 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 'अदालत के आदेश पर 4 साल के बच्चे का संरक्षण (कस्टडी) मिलने के बाद से लापता हुई रसियन महिला देश छोड़कर बाहर न जाने पाए। शीर्ष अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को महिला के खिलाफ तत्काल लुकआउट कार्नर नोटिस (एलओसी) जारी करने और देश के सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों को सूचित करने और आव्रजन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिला अकेले या बच्चे को लेकर देश से बाहर न जाने पाएं। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बच्चे और महिला की तलाश करने का आदेश दिया है। पीठ ने बच्चे को सकुशल बरामद कर, उसे भारतीय पिता को सौंपने और रूसी महिला क...