नई दिल्ली, अगस्त 3 -- नई दिल्ली। निजी स्कूल में पढ़ रहे बेटे की फीस को लेकर लापरवाही बरतना एक पिता को महंगा पड़ गया। साकेत जिला स्थित सिविल जज यशु खुराना की अदालत ने कैलाश कालोनी स्थित ब्लूबेल्स स्कूल इंटरनेशनल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पिता को अपने बच्चे की बकाया फीस 1.21 लाख रुपये को दस फीसदी सालाना ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला प्रतिवादी की गैर-हाजिरी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। ---- कानूनी नोटिस व समन पर पेश नहीं हुए प्रतिवादी विद्यालय की ओर से अधिवक्ता अतुल जैन ने बताया कि वादी ने छात्र के पिता के खिलाफ रकम वसूली का पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को मुकदमा दायर किया था। स्कूल ने दावा किया था कि छात्र के पिता ने लंबे समय तक फीस का भुगतान नहीं किया, जिससे स्कूल की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। स्कूल प्रश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.