बरेली, जनवरी 29 -- नाबालिग से रेप के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की कोर्ट ने उसकी मां और उसके प्रेमी को सश्रम बीस-बीस साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने पीड़िता की मां और उसके प्रेमी पर कुल 31 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक प्रवीन सक्सेना ने बताया कि छह बच्चों की एक मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी राजू शाह निवासी मोहल्ला जोगीनवादा के साथ जगतपुर में किराए पर रह रही थी। 9 दिसंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता जब बाजार गई तो करीब चार बजे उसकी मां उसे मिली और बेटी को बहलाकर किराये के कमरे में ले गयी। वहां महिला ने अपने प्रेमी राजू को बुला लिया। रात में महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के हाथ-पैर बांधकर प्रेमी से उसका रेप करा दिया। रेप के बाद राजू ...