अलीगढ़, सितम्बर 10 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र में पिछले साल अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि बन्नादेवी थाना क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 17 साल पहले उसके पति का निधन हो गया था। इनसे दो बेटियां थीं। 14 साल पहले महिला ने विशाल उर्फ लालाराम से दूसरी शादी कर ली। इनसे तीन बेटियां हुईं। महिला का कहना था कि विशाल आएदिन गालीगलौज व मारपीट करता था। अप्राकृतिक संबंध बनाता था। 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे महिला बाजार से स...