हरिद्वार, अक्टूबर 13 -- अपर जिला जज एफटीएस सी रमेश सिंह ने तेरह वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत और लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में दोषी पिता को पांच वर्ष के कठोर कारावास व डेढ़ लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि जनवरी 2021 में आरोपी से दूसरा निकाह किया था। निकाह के बाद महिला पहले पति से जन्मी 13 वर्षीय पुत्री पीड़िता और दो बेटों को दूसरे पति के घर लेकर आई थी। तभी से आरोपी पति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बेटों की पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी करवाने लगा था।

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