नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने वर्ष 2018 में एक शिक्षिका की हत्या के मामले में पति समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि मृतक की बेटी ने अहम सबूत देकर मां की हत्या के दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने कहा कि यह एक सुनियोजित और निर्मम हत्या थी, जिसमें माडल के साथ अवैध संबंधों को छिपाने और प्यार में बाधा बन रही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आरोपियों को मृत्युदंड नहीं दिया गया। अदालत ने पति मंजीत सहरावत, माडल एंजेल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी समेत सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी कर...