बरेली, जुलाई 10 -- यूपी के बरेली में दूसरी जाति के युवक से प्रेमप्रसंग से गर्भवती बेटी की हत्या करने के मामले में न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने दोषी पिता रमेश को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पिता पर एक लाख का जुर्माना भी ठोका है। नए कानून बीएनएस में हत्या के मामले में बरेली में यह पहली सजा है। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि 9 अगस्त 2024 की सुबह को परसाखेड़ा पुलिस चौकी पर गोकिलपुर गरगईया गांव का रमेश पहुँचा। चौकी पर रमेश ने अपनी बेटी छाया की गला दबाकर हत्या करने की बात कही। पुलिस ने रमेश की इस जुर्म इकबालिया बयान की वीडियो रिकार्डिंग की ।इस प्रकरण में मृतका के भाई विशाल ने थाना सीबीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पिता रमेश ने 7 अगस्त 2024 को थाना सीबीगंज में गांव के अनिल और अनुज के सहयोग वीरें...