हापुड़, मई 1 -- हापुड़। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चितौड़ा में वर्ष 2023 में झूठी आन के लिए मां और भाई ने युवती की गर्दन रेतकर और जलाकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चितौड़ा के चौकीदार सत्तार ने 28 सितंबर को बहादुरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि शाम करीब पांच बजे गांव चितौड़ा के जंगल में ग्राम नवादा निवासी सुनील ने अपनी 16 वर्षीय बहन को जान से मारने की नीयत से गर्दन पर ब्लेड मार दिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना के समय उसकी मां असर्फी देवी ने भी साथ दिया था। चौकीदार ने रिपोर्ट में बताया कि उसने सुना था कि सुनील की...
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