महाराजगंज, जून 7 -- महराजगंज, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश सरकार से घुघली क्षेत्र में गायब किशोरी को मृत दिखाकर उसकी हत्या में जेल भेजे गए पिता-पुत्र को एक-एक लाख की क्षतिपूर्ति देने की संस्तुति की है। आयोग ने यह भी कहा है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि शासन आरोपित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से वसूली करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा आयोग ने अज्ञात किशोरी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले गांगी बाजार पीएचसी के चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। कहा कि शव के पोस्टमार्टम के दौरान डीएनए परीक्षण के लिए सैम्पल सुरक्षित नहीं किया गया। यह डॉक्टर की लापरवाही है। घुघली थाना क्षेत्र से 21 जून 2023 को एक 13 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी। इस मामले में घुघली पुलिस ने गांव के ही आरोपितों के खिलाफ किशोरी क...