नोएडा, अप्रैल 6 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। न्यायालय ने बेटी की हत्या के मामले में जेल में बंद पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि यह मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा है। आरोपी पिता और भाई ने 11 मार्च को युवती की हत्या कर दी और चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। बता दें कि बिसरख कोतवाली में सूरज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और नेहा पिछले तीन-चार वर्षों से प्रेम संबंध में थे। दोनों ने 11 मार्च को गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। शादी के बाद नेहा अपने चिपियाना स्थित घर चली गई थी। यह विवाह नेहा के परिजनों की मर्जी के खिलाफ हुआ था। इससे नाराज होकर नेहा के पिता भानू राठौर और भाई हिमांशु ने 12 मार्च को नेहा की हत्या कर दी और गुप्त रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अदालत ने माना कि यह मामला हॉरर किलिंग से जुड़ा है...