निखिल पाठक। नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- दिल्ली के मुंडका इलाके में पत्नी से बदला लेने के लिए सात वर्षीय बेटी की हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीस हजारी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौम्या चौहान की अदालत ने दोषी पिता विराज राय को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि पिता का कर्तव्य अपनी संतान को आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा देना होता है, लेकिन यहां दोषी ने अपनी जिम्मेदारी को त्यागकर रक्षक से भक्षक का रूप ले लिया। अदालत ने कहा कि विराज ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए बेटी का गला घोंटकर उसकी जान ली थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने अदालत से सजा में नरमी बरतने की अपील की। उन...
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