लखनऊ, जनवरी 15 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व संहिता के उत्तराधिकार सम्बंधी तीन प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने पूछा है कि अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने के सम्बंध में कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की क्या मंशा है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में अपर मुख्य सचिव, राजस्व स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करें। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सिद्धार्थ शुक्ला व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए, पारित किया। सिद्धार्थ शुक्ला की याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याची की ओर से दलील दी गई क...