नई दिल्ली, जून 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेंगलुरु के महानगरीय जीवन को बहुत आकर्षक बताते हुए सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर का स्थानांतरण शहर से बाहर के अस्पताल में किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस उज्जल भुइयां और के़ विनोद चंद्रन की पीठ ने बेंगलुरु का महानगरीय जीवन बहुत आकर्षक बताया। पीठ ने कहा कि कर्नाटक के अन्य क्षेत्र भी विकसित हैं और आप (डॉक्टर) समाज के एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, ऐसे में यदि आप स्थानांतरण का विरोध करेंगे तो दूसरों का क्या होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर हम याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने डॉक्टर की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यदि चिकित्सकों का बेंगलुरु से बाहर तबादला किया गया है तो इ...
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