नई दिल्ली, जून 6 -- कर्नाटक हाई कोर्ट ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ मामले में राज्य क्रिकेट संघ को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि वे क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का रुख किया था। पहली बार आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की टीम ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया था। उसी दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 56 अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और KSCA (कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन) क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.