लखनऊ, फरवरी 27 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए, सदोष अवरोध करने संबंधी आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया है। न्यायालय ने उक्त मुकदमे को वापस लेने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए पारित किया। इसके पूर्व निचली अदालत ने सरकार के मुकदमा वापस संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने निचली अदालत के उक्त आदेश को भी निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया। याची के विरुद्ध गोण्डा जनपद के कोतवाली नगर थाने में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 188 व 341 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, लोक सेवक के विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश ...