नई दिल्ली, मई 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पटना में पूर्व आरजेडी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में दोषी बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने शुक्ला और एक अन्य दोषी मंटू तिवारी की पुनर्विचार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। पिछले साल 3 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को हाईप्रोफाइल मर्डर केस में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 6 मई को दिया था, जिसे हाल ही में ऑनलाइन अपलॉड किया गया है। आदेश के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा, "हमें 3 अक्टूबर, 2024 के फैसले की समीक्षा करने का कोई अच्छा आधार और कार...