भभुआ, अक्टूबर 31 -- डीएम और एसपी ने भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव कराने का जारी किया संयुक्त आदेश कहा, 100 मीटर की परिधि में प्रत्याशी को दफ्तर या बूथ संचालन की अनुमति नहीं (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा का तगड़ा प्रबंध रहेगा। मतदान के दिन बूथ और शस्त्र निषेध को लेकर निर्वाचन आयोग से प्राप्त आदेश के आलोक मे जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को कड़े संयुक्त निर्देश जारी किए गए। आदेश में कहा गया है कि कैमूर जिले में 11 नवंबर को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान के दिन बूथ संचालन की सीमा और ...