नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और अन्य से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के 10 किलोमीटर के भीतर बूचड़खानों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि इससे पक्षियों और यात्रियों के जीवन को खतरा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिका पर कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। पीठ ने जनहित याचिका की चिंताओं को कम करने वाले उपायों पर केन्द्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है। जवाबों में न केवल जनहित याचिका में किए गए कथनों के पैरा-वार उत्तर शामिल करने का निर्देश दिया गया, बल्कि याचिका में उठाई गई चिंताओं को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी ब्योरा मांगा है। पीठ ने हलफनामे दा...