बाराबंकी, मई 19 -- बाराबंकी। जिले में मिलावट खोरी थम नहीं रही है। बीते अप्रैल माह में बूंदी, दूध, पनीर व बेसन समेत 30 खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अधोमानक व मिथ्याछाप मिलने पर एडीएम कोर्ट में वाद शुरू हुआ। समस्त वादों का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने 30 मामलों में छह लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम 30 दिन के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए। सहायक आयुक्त खाद्य- द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मिलावट की रोकथाम के लिए टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने भर जांच के लिए भेजा था। अप्रैल माह में आई रिपोर्ट में 30 नमूने फेल होने पर उनका वाद अपर जिलाधिकारी कोर्ट पर दायर किया गया। जिसमें से अवनी कुमार बरौधा कचार थाना कोतवाली कटरा जिला मिर्जापुर की बनी बूंदी जांच में अधोमानक मिली। निर्माता पर 40 हजार रुपये का जुर्माना किया ...