मुजफ्फर नगर, फरवरी 4 -- बुढाना। कस्बे में उपमण्डी बनाने के इन्कार पर हाईकोर्ट ने मण्डी परिषद को कड़ी फटकार लगाई है। वर्ष 1977 में बुढाना में उपमण्डी एवं शाहपुर में मण्डी निर्माण के लिए गजट व अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई थी। इस मामले में नया मोड आ गया, जब एहतेशाम सिद्दीकी एडवोकेट अध्यक्ष अधिवक्ता उत्थान समिति द्वारा दो वर्ष पूर्व उच्य न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका में परिषद द्वारा 29 जनवरी में मण्डी परिषद द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि बुढाना में उपमण्डी बनाने के लिए कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिसको देखते हुए 1977 में पास की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना से बुढाना के उपमण्डी निर्माण को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी बैठक मार्च के महीने में की जाऐगी। जिससे ...
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