देहरादून, सितम्बर 13 -- उत्तराखंड में स्थानीय निकायों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी गई है। कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इस अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास विभाग संतोष बड़ोनी ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नोटिस की प्रति पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी और डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड होगी। साथ ही, ईमेल के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। अतिक्रमण पर होने वाली कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली जाएगी। पूरी प्रक्रिया का विवरण वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पोर्टल ...