संवाददाता, नवम्बर 11 -- बुलंदशहर के चर्चित स्याना हिंसा कांड में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2018 में गोकशी की अफवाह के बाद भड़की हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिससे पूरे जिले में एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। गौरतलब है कि एक अगस्त 2024 को बुलंदशहर की विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में 33 अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा और पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद दोषी ठहराए गए कुल 38 अभियुक्तों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सिविल बार के अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताय...