बुलंदशहर, दिसम्बर 2 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने मधुसूदन दुग्ध उत्पादन इकाई में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दुग्ध प्लांट में करीब 2.25 करोड़ रुपये के दूध की हेराफेरी की गई थी। इस मामले में खुर्जा देहात पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गौरतलब है कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र स्थित क्रीमी फूड लिमिटेड दुग्ध उत्पादन कंपनी के मधुसूदन प्लांट में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। जनवरी 2025 में कंपनी के प्रबंधक लखन लाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि दूध के कैंटर के वजन तौलने के लिए लगाए गए एक धर्मकांटा गांव धमरावली निवासी प्रेम कुमार शर्मा ऑपरेटर था। 24 जनवरी को बुलंदशहर के स्याना रोड स्थित ज्योति डेयरी का कैंटर का धर्मकांटा पर वजन मापा ...