बुलंदशहर, जून 3 -- बुलंदशहर। न्यायालय सीजे/एसडी एफटीसी की न्यायाधीश अर्चना सिंह ने वर्ष 1989 के मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस के अनुसार 4 जुलाई 1989 को थाना अगौता में वादी पीतम सिंह निवासी गांव अकबरपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि आरोपी शेरपाल पुत्र खजान सिंह एवं कृष्णपाल पुत्र शेर सिंह निवासी गांव अकबरपुर रैना द्वारा वादी पीतम सिंह के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया था। 12 जुलाई 1989 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। ...