आगरा, मार्च 29 -- बुजुर्ग विधवा महिला की जीवन भर की कमाई हड़पने समेत अन्य आरोप में आरोपित भाइयों जगन्नाथ एवं बल्लो निवासी रुनकता को कोर्ट ने दोषी पाया है। एसीजेएम पंकज कुमार ने आरोपियों को एक वर्ष के कारावास एवं साढ़े तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं वादिया की ओर से अधिवक्ता रामू बघेल ने नि:शुल्क पैरवी की। 70 वर्षीया वादिया निवासी रुनकता के पति की 25 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर चार पुत्रों, दो बेटियों की उस पर जिम्मेदारी आ गई। उसने हिम्मत न हार घरों में काम करना शुरू कर अपने परिवार का पालन पोषण किया। आरोपित का उसके यहां आना जाना था। उसने अपनी परेशानी बता वादिया से रुपये उधार देने का आग्रह किया। आरोपी के भाई के गांरटी देने पर वादिया एवं उसकी पुत्री ने अपनी जीवन भर की कमाई के डेढ़ लाख रुपये आरोपित को दे दिए। लंबे समय तक उधारी ...