पटना, अप्रैल 9 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-20 पटना ने बुधवार को राजधानी के चर्चित बुजुर्ग दंपती हत्याकांड मामले के आरोपित व केयर टेकर मो. शोएब को सश्रम आजीवान कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को हत्या करने के जुर्म में दोषी पाया था। यह आपराधिक घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई थी। अपर लोक अभियोजक ब्रज किशोर प्रसाद-2 ने बताया कि बुजुर्ग दंपती हरेन्द्र प्रसाद और उनकी पत्नी सपना दास गुप्ता अकेल अपने घर में रहती थीं। देखरेख के लिए केयर टेकर शोएब को रखा गया था। सूचक के वकील रुद्रांकधारी सिन्हा ने बताया कि बुजुर्ग दंपती के लड़का डॉक्टर है, जो दिल्ली में रहता था और दूसरी बेटी है जो आस्ट्रेलिया में रहती थी। बुजुर्ग दंपती वहां अकेले रहते थे। दोनों की हत्या क...