लखीमपुरखीरी, मई 31 -- लखीमपुर। चाकू से हमला कर सोते हुए पिता की हत्या करने के आरोपी पुत्र और पुत्रवधू को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास समेत 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह ने बताया कि फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के सुन्दरवल गांव के रहने वाले तहौवर हुसैन अपने बेटे मेराज के साथ रहते थे। मेराज के भाई अतहर हुसैन को डर था कि कहीं पिता पूरी जमीन मेराज हुसैन को न लिख दें। अतहर हुसैन गांव में कहता रहता था कि अगर पिता ने जमीन मेराज को लिख दी तो उनकी हत्या कर दूंगा। 7 फरवरी 2016 की रात तहौवर हुसैन घर में सो रहे थे। गुरुवार रात करीब 2 बजे मेराज पिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे तो देखा कि अतहर हुसैन और उसकी पत्नी रुकसाना वहां से भाग रहे थे। तहौवर ...
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