बांदा, जून 13 -- बांदा। संवाददाता खेत जबरन जोतने और बोने के विवाद में प्रधानपति, उसके बेटे सहित तीन ने एक बुजुर्ग को खेत में लाठी और बंदूक से पीट-पीटकर पहले मरणासन्न कर दिया। इसके बाद अलाव में झोंक दिया। इससे बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया। तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी मामले में आरोपित तत्कालीन महिला प्रधान को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। दौरान मुकदमा दो आरोपितों की मौत हो गई थी। बदौसा थानाक्षेत्र के पौहार गांव के मजरा जमुनिहापुरवा निवासी रामभजन यादव ने 13 जनवरी 2020 को पिता की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। बताया कि 12 जनवरी की शाम लगभग ...