अलीगढ़, सितम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां थाना क्षेत्र में आठ साल पहले बुजुर्ग की गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे चार संजय कुमार यादव की अदालत ने दो भाईयों समेत तीन लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि जवां क्षेत्र के गांव सुनाना निवासी प्रेम प्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 मई 2017 को गांव के ही सोरन, उसके भाई मलखान व रोहित के अलावा एक बाल अपचारी ने उसके व उसके पिता रोशनलाल के साथ लाठी-डंडों व ईंट से मारपीट की। इसमें दोनों को चोट आई थीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर, रोशनलाल को सीएचसी जवां में भर्ती कराया गया, जहां से रामघाट रोड स्थित निजी अस्पताल में ले गए। उनके सिर में तीन चोट थीं। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई...