किशनगंज, अक्टूबर 10 -- किशनगंज। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक सराहनीय पहल की है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के तहत आयोग ने अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य उन मतदाताओं को मतदान में शामिल करना है जो शारीरिक असमर्थता या उम्रजनित कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने में अक्षम हैं। यह सुविधा लोकतंत्र की समावेशिता और सहभागिता को और अधिक मजबूत करती है। डीएम विशाल राज ने कहा कि चुनाव आयोग के मानक पर खड़ा उतरने वाले बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्रों से घर बैठे मतदान की सुविधा दी जाएगी। बस इनको मिलेगा घर बैठे मतदान की सुव...
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