रिषिकेष, जून 15 -- विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर रविवार को कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्गों को उनके अधिकारों और किसी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने को जागरूक किया गया। बैराज कॉलोनी में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर आयोजित कानूनी साक्षरता शिविर में ऋषिकेश की न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला ने कहा कि कानूनी नियमों के अनुसार बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के पांच प्रकार शारीरिक दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, भौतिक शोषण, उपेक्षा, यौन हमले हैं। उन्होंने बुजुर्गों के अधिकारों की जानकारी दी। क्षेत्रीय पार्षद एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक ने कहा कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार "एकल या बार-बार होने वाली घटना, या उचित कार्रवाई की कमी, किसी भी रिश्ते में घटित हो सकती है, जहां विश्वास की उम्मीद होती है, जिससे ...