मुरादाबाद, नवम्बर 28 -- उपायुक्त श्रम दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में बीस से अधिक कर्मचारी वाले अधिष्ठानों का पंजीकरण करवाना अनिवर्य है। इन अधिसूचित क्षेत्रों जैसे नगर पालिका एवं नगर पंचायत के साथ समस्त प्रदेश में जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। यहां दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा। दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को पंजीयन 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा। 20 से कम कर्मचारी नियोजित करने वाले सेवायोजकों-दुकानदारों को पंजीयन से छूट प्रदान की गयी है। इसके साथ ही कार्य के 9 घंटे सुनिश्चित किए गए हैं। एक सप्ताह में अधिकतम 48 घण्टे कार्य लिया जायेगा। अगर कोई कारोबारी नौ घंटे से ज्यादा काम लेगा तो उसके लिएओवरटाईम के लिए दोगुनी दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। महिलाओं से उनकी सहमति प्राप...