नई दिल्ली, जुलाई 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबई) में शामिल होने वाले उन विधि स्नातकों के लिए शुल्क में छूट देने की नीति बनाने पर विचार करने को कहा जो इसका भुगतान करने में असमर्थ है। शीर्ष अदालत ने अखिल भारतीय बार परीक्षाओं के लिए ली जाने वाली 3500 रुपये की शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए बीसीआई को यह निर्देश दिया है। याचिका में परीक्षा शुल्क को अत्यधिक बताते हुए, इसे कम करने का आदेश देने की मांग करते हुए कहा गया है कि यह शीर्ष न्यायालय के 30 जुलाई, 2024 के फैसले के विपरीत है जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने इसके साथ ही, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) द्वारा एलएलबी पाठ्यक्रमों के लिए लगाए गए अत्यधिक ऊं...