नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) द्वारा देशभर में लॉ कॉलेजों के शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि 'देश में कानूनी शिक्षा के मुद्दे पर बीसीआई को क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि यह काम शिक्षाविदों का है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 'बीसीआई से कहा कि आप शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? पीठ ने यह भी कहा कि बीसीआई को लॉ कॉलेजों के पाठ्यक्रम आदि क्यों तय करने चाहिए। यह काम तो किसी अकादमिक विशेषज्ञ को करना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 'देश में वकीलों का एक बहुत बड़ा वर्ग है। आपके पास उनके ज्ञान को अपडेट करने और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की एक बड़ी...