विधि संवाददाता, नवम्बर 21 -- पटना हाई कोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक को लेकर रामकृष्णानगर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति मलिक कुमार पांडेय की एकलपीठ ने कुमारी पूनम की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद प्राथमिकी को निरस्त किया। कोर्ट को बताया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 और बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 30(ए), 35(सी) और 32 के तहत रामकृष्ण नगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि पटना से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बीयर बेची जा रही हैं। आरोप लगाया गया कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर थंडर बोल्ट और किंगफिशर से मिलता-जुलता बेचा जा रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद एनर्जी ड्रिंक की जांच की गई। जांच के दौरान 4% से 5% अल्कोहल क...
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