देवरिया, दिसम्बर 17 -- देवरिया, विधि संवाददाता। स्थाई लोक अदालत की पीठ ने मंगलवार को भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमित के परिजनों को पांच लाख की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस धनराशि को मृतक के परिजनों को एक माह के अंदर देने का आदेश दिया है। शहर के रामगुलाम टोला निवासी दुर्गावती देवी पत्नी रतनलाल ने अपने पुत्र निखिल कुमार के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम से 5 लाख रुपए की बीमा पालिशी ली थी। बीमित अवधि के दौरान ही निखिल कुमार की मृत्यु हो गई। दुर्गावती देवी ने बीमा कंपनी से अपने पुत्र के बीमित धन की मांग की, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम ने दुर्गावती देवी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया, कि दुर्गावती देवी ने नियत अवधि बीत जाने के बाद प्रार्थना पत्र दिया है। क्षुब्ध होकर दुर्गावती देवी ने स्थाई लोक...