नई दिल्ली, फरवरी 20 -- बीमा नियामक इरडा ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को एक मार्च से 'Bima-ASBA' सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में प्रीमियम राशि को ब्लॉक कर सकेंगे, जो केवल तभी कटेगी, होगी जब पॉलिसी जारी हो जाएगी। नियमों के अनुसार, बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय ग्राहक को सूचित किए जाने के बाद ही प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। बीमा प्रीमियम के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों को यूपीआई वन टाइम मैंडेट (UPI-OTM) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।  इस प्रक्रिया को 'बीमा-एएसबीए' नाम दिया गया है। इसका उपयोग प्रीमियम राशि को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है, जिसकी सीमा राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation) द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी। यह सुविधा ठीक वैसे ही ...