नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- नई दिल्ली। बीमाधारकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी या साइबर ठगी से बचाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी है। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 'बीमा धोखाधड़ी निगरानी रूपरेखा दिशानिर्देश-2025 जारी किए हैं। इसके तहत हर बीमा कंपनी को हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम करने होंगे। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, चाहे वह ऑनलाइन हो, एजेंटों के जरिए हो या पॉलिसीधारक की ओर से, समय पर पकड़ी जा सके और तुरंत रिपोर्ट की जाए। कंपनियों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सभी धोखाधड़ी मामलों की जानकारी बीमा सूचना ब्यूरो के साथ साझा करें ताकि उसका एकसमान डाटाबेस तैयार हो सके। नए नियमों के मुताबिक, हर बीमा ...
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