शामली, जनवरी 7 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने बीमा क्लेम को गलत तरीके से निरस्त करने के मामले में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामली के शाखा प्रबंधक पर सख्त रुख अपनाते हुए साढ़े 16 लाख रुपये से अधिक की धनराशि अदा करने का आदेश दिया है। कैराना के मोहल्ला खैलकलां निवासी सलीम अहमद पुत्र हबीब अहमद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सलीम पावर लूम फैक्ट्री का बीमा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामली से कराया हुआ था, जिसका वह पिछले कई वर्षों से समय-समय पर नवीनीकरण कराते आ रहे हैं। 15 जून 2020 को उनकी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे लगभग 15 लाख 40 हजार 850 रुपये का भारी नुकसान हुआ। घटना की सूचना 16 जून 2020 को पत्र के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक शाखा कैराना के...
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